झारखंड, जो अपनी कृषि क्षमता के लिए जाना जाता है, ने हाल ही में सूखे की अवधि के दौरान किसानों की सहायता के लिए एक व्यापक राहत योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा घोषित Jharkhand Sukhad Rahat Yojana का उद्देश्य पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़कर राज्य के 22 जिलों के 226 ब्लॉकों में सूखे की स्थिति से प्रभावित किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह पहल अपने किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।
सूखा प्रभावित किसानों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता
इन 226 ब्लॉकों में मौजूदा सूखे की स्थिति के मद्देनजर, प्रत्येक प्रभावित किसान परिवार को तत्काल सूखा राहत के रूप में ₹3,500 की अग्रिम राशि मिलेगी। कृषि विभाग ने इन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति का आकलन किया है, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रभावित किसान परिवारों को तुरंत यह राहत राशि प्रदान की जाए।
राज्य में लगभग 30 लाख किसान परिवार सूखे की विनाशकारी मार से जूझ रहे हैं। Jharkhand Sukhad Rahat Yojana उनके लिए एक जीवन रेखा बनने की ओर अग्रसर है, जो चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का बजट आवंटन ₹100 करोड़ है, और इसके कवरेज के लिए पंजीकृत किसानों को प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा।
Jharkhand Sukhad Rahat Yojana की मुख्य विशेषताएं:
- प्राकृतिक आपदाओं के लिए वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
- पीएमएफबीवाई से प्रेरित: यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के समानांतर तैयार किया गया है।
- नुकसान के लिए मुआवज़ा: यह योजना फसल नुकसान से प्रभावित पंजीकृत किसानों को मुआवजा प्रदान करेगी।
- अनिवार्य पंजीकरण: Jharkhand Sukhad Rahat Yojana का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों को योजना के लिए पंजीकरण कराना होगा।
- कृषि आय में वृद्धि: इस योजना से किसानों की आय बढ़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की उम्मीद है।
- बजट आवंटन: Jharkhand Sukhad Rahat Yojana के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
- प्रीमियम भुगतान: पंजीकृत किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए प्रीमियम भुगतान करना आवश्यक है।
- दिसंबर तक शुरू: दिसंबर के अंत तक योजना शुरू होने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री सुखद राहत योजना के लिए पात्रता मानदंड:
- झारखंड के निवासी: आवेदक झारखंड का निवासी होना चाहिए।
- राज्य के किसानों के लिए विशेष: केवल झारखंड के किसान ही आवेदन करने के पात्र हैं।
- अन्य बीमा योजनाओं के गैर-लाभार्थी: पहले से ही अन्य बीमा योजनाओं से लाभान्वित किसान पात्र नहीं हैं।
सुखद राहत योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- Aadhar Card
- राशन पत्रिका
- किसान पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक के खाते का विवरण
- निवास प्रमाण
- भूमि खाता संख्या
- सर्वेक्षण संख्या
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री सुखद राहत योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें?
- Visit the official website of the Mukhymantri Sukhad Rahat Yojana: [https://msry.झारखंड.gov.in/](https://msry.झारखंड.gov.in/).
- होमपेज पर “रजिस्टर” विकल्प पर क्लिक करें।
- आपको एक नए पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा जहां आपको अपना उपयोगकर्ता नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- “साइन इन” विकल्प पर क्लिक करें।
मुख्यमंत्री सुखा राहत योजना के लिए लॉगिन कैसे करें?
- Visit the official website of the Mukhymantri Sukhad Rahat Yojana: [https://msry.झारखंड.gov.in/](https://msry.झारखंड.gov.in/).
- होमपेज पर “आवेदक लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करें।
- लॉगिन पेज पर अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- “लॉगिन” बटन पर क्लिक करें।
निष्कर्ष
Jharkhand Sukhad Rahat Yojana सूखे की मार झेल रहे किसानों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करने के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। वित्तीय सहायता बढ़ाकर और पंजीकरण प्रक्रिया को सुलभ बनाकर, सरकार का लक्ष्य अपने कृषक समुदाय की भलाई सुनिश्चित करना और उसकी आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है। यह पहल कृषि और उसके किसानों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।
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